MP Niwas Praman Patra 2023: देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के नागरिकों को डिजिटल बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ताकि वे भारत को डिजिटल बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप जन्म, मृत्यु, आय आदि प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्थायी प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र जो एक सरकारी दस्तावेज है। जो आपके निवास स्थान की प्रमाणिकता के आधार पर सरकार द्वारा दी जाती है। आप इसका उपयोग सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं।
यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आपने अभी तक अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप इस लेख के माध्यम से मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे।
MP Niwas Praman Patra 2023
निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के मूल निवास को दर्शाता है। इसमें व्यक्ति के मूल निवास का पता दिया जाता है. साथ ही संबंधित नागरिक का नाम दर्ज किया जाता है. जो राज्य की नागरिकता को दर्शाता है. जिसमें आपके राज्य, जिले, तहसील और गांव से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। ताकि बिना किसी परेशानी के घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सके। मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं यानी जो 15 वर्षों से राज्य में रह रहे हों। निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कई जगहों पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करना, स्कूल में बच्चों के लिए छात्रवृत्ति फॉर्म भरना, सरकारी पदों के लिए आवेदन पत्र भरना आदि।
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MP Niwas Praman Patra 2023 के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | MP Niwas Praman Patra |
विभाग | लोक सेवा प्रबंधन मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://mpedistrict.gov.in |
MP Niwas Praman Patra के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी
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MP Niwas Praman Patra के लिए पात्रता
- निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को कम से कम 15 वर्षों से मध्य प्रदेश राज्य में निवास करना चाहिए। तभी वह मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के पात्र होंगे।
- राज्य का कोई भी नागरिक मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक जिस गांव या शहर में मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है, वहां उसके नाम या उसके माता-पिता के नाम पर जमीन होनी चाहिए।
Madhya Pradesh Sthaniye Niwas Praman Patra के लाभ
- अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- मूल निवास प्रमाण पत्र आपके निवास स्थान की प्रामाणिकता को दर्शाता है।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- भारत सरकार द्वारा सभी सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए डिजिटलाइजेशन की ओर जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निवास प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है।
- ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होने से नागरिक का समय और पैसा दोनों बचेगा।
- अब मध्य प्रदेश के नागरिकों को अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी, वे घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- स्कूल में छात्रवृत्ति पाने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र का होना भी जरूरी है।
MP Niwas Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको लोक सेवा गारंटी मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको एमपी लोक सेवा गारंटी पोर्टल के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा.
- अब आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर नीचे ऑनलाइन उपलब्ध सेवाओं के सेक्शन में स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र (6.1) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अगले पेज पर आवेदन और श्रम संबंधी जानकारी मिल जाएगी।
- आपको अप्लाई ऑनलाइन फ्री के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब इस पेज पर आपको ईमेल/मोबाइल नंबर/यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको रजिस्टर न्यू सिटीजन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल सत्यापित करने के लिए क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र खुल जायेगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में सारी जानकारी दर्ज करनी होगी और सभी जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
- अंत में आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
MP Niwas Praman Patra आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
MP Niwas Praman Patra मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यदि आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आसानी से आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति जानें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति जानने के लिए एक नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और सर्च विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
- इस प्रकार आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
MP Niwas Praman Patra FAQs
मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
MP Niwas Praman Patra के लिए आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
MP Niwas Praman Patra कितने दिनों में बन जाता है?
मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र 10 से 15 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है।