हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना 2023:- हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिससे उन्हें सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी प्रकार, राज्य के ऐसे श्रमिक जो निर्माण श्रमिक हैं, बुढ़ापे में अपनी पेंशन के माध्यम से जीवन यापन कर रहे हैं और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण उनका परिवार बेसहारा हो जाता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर उसकी पेंशन का आधा हिस्सा उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। जिससे मजदूर का परिवार बिना किसी आर्थिक संकट के अपना जीवन यापन कर सके।
यदि आप हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस लेख को अंत तक विस्तार से पढ़ना होगा।
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Haryana Shramik Parivar Pension Yojana 2023
हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार हो सके। यदि पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन का आधा हिस्सा, 500 रुपये, उसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, को दिया जाता है। यह पेंशन राशि हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। राज्य के वे सभी श्रमिक जो हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत शामिल हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना को हरियाणा पारिवारिक पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। पात्र लाभार्थी अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना 2023 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Haryana Shramik Parivar Pension Yojana |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग | श्रम विभाग हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण कामगार के पति या पत्नी |
उद्देश्य | निर्माण कामगारों के परिवारों को पेंशन प्रदान करना |
लाभ | निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग पति पत्नी को प्रदान किया जाएगा। |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
Haryana Labour Family Pension Scheme का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिक परिवार पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके पति या पत्नी को आधी पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसके लिए निर्माण श्रमिकों के परिवारों को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जाती है। ताकि मजदूर का परिवार आर्थिक सहायता प्राप्त कर बिना किसी परेशानी के अपना जीवन यापन कर सके।
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हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों को प्रदान किया जाता है।
- हरियाणा श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक को बुढ़ापे में पेंशन राशि दी जाती है।
- यदि ऐसी स्थिति में पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन का आधा हिस्सा उसके जीवनसाथी को प्रदान किया जाता है।
- हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के तहत आवेदक को 500 रुपये की आधी पेंशन दी जाती है।
- यह पेंशन राशि हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आवेदन पत्र में पति-पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- यह योजना श्रमिकों के परिवारों को बेसहारा होने से बचाने में मदद करती है।
- इस योजना का लाभ पाकर श्रमिकों के परिवार आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
- यह योजना श्रमिक पेंशनभोगियों के आश्रितों के लिए अच्छा माहौल बनाने में कारगर साबित होगी।
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- केवल वही लाभार्थी पात्र होंगे जिनके पति या पत्नी की पेंशन हरियाणा भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत दी जा रही है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की BOCW हरियाणा की सदस्यता 3 वर्ष की होनी चाहिए।
- राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनका विवरण इस प्रकार है।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- निर्माण श्रमिक कार्ड
- जीवनसाथी का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए उम्मीदवार को अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है, जिसे अपनाकर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की अंत्योदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको New User? Register here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करना।
- आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
- राज्य का चयन करने के बाद आपको दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- पंजीकरण करने के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। जहां पर आपको हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना को योजनाओं की सूची में से चयन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपके आवेदन की संबंधित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
- इसके बाद आवेदक के दिए गए बैंक खाते में पेंशन प्रदान की जाएगी।
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना FAQs
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना क्या है?
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के तहत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का आधा हिस्सा उसके पति या पत्नी को प्रदान किया जाता है।
Haryana Labour Family Pension Scheme के तहत लाभार्थी को कितने रुपए की पेंशन दी जाती है?
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 500 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।
हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ है।
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।